पेपर लीक करने वालों को 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना

पेपर लीक करने वालों को 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना, गुजरात विधानसभा में परीक्षा बिल पास |


कानून बनने के बाद गुजरात में पेपर लीक करने वाले को 3 साल से लेकर 10 साल तक की कैद और 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है | इस सरकारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए गुजरात सरकार ने विधानसभा में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक पेश किया है | इसमें पेपर लीक करने वाले से लेकर परीक्षा में पर्चा हासिल करने वाले तक के लिए सजा का प्रावधान रखा गया है बढ़ती पेपर लीक की घटनाओं के बाद इन पर काबू पाने के लिए इस बिल को लाया |


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